SIR 2026: वोटर लिस्ट से नाम हट गया? ऐसे करें अपील, जानिए पूरा प्रोसेस

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SIR 2026 Supplementary List के बाद क्या करें? अपील से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक जगह




SIR प्रक्रिया 2026: वोटर लिस्ट से नाम हटने पर ऐसे करें अपील


🛑 SIR प्रक्रिया 2026: वोटर लिस्ट से नाम हटने पर कैसे करें अपील? जानिए पूरा तरीका

पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे Special Intensive Revision (SIR) कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत कई मतदाताओं के नाम “under adjudication” में रखे गए थे और अब धीरे-धीरे supplementary voter list जारी की जा रही है।

पहली सूची 23 मार्च 2026 की रात को और दूसरी 27 मार्च को जारी की गई। इस प्रक्रिया के बाद जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है (यानी डिलीट हो गया है), उनके पास अब अपील करने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, तो आप 15 दिनों के भीतर Appellate Tribunal में अपील कर सकते हैं।

🛑 SIR क्या है?

SIR यानी Special Intensive Revision एक विशेष अभियान है, जिसके तहत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और वास्तविक मतदाता ही सूची में शामिल रहें।

🛑 Step 1: पहले जांच करें आपका नाम हटाया गया है या नहीं

अपील करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाम वास्तव में हटाया गया है या नहीं।

  • अपने मतदान केंद्र (Polling Booth) पर जाकर सूची देखें
  • ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक करें: https://voters.eci.gov.in
  • CEO West Bengal की वेबसाइट भी उपयोग कर सकते हैं

Supplementary list के हर पेज पर यह लिखा होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस सूची से प्रभावित है तो वह 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

🛑 Step 2: समय सीमा का रखें ध्यान

अपील करने के लिए समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है।

  • सूची जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपील करना होगा
  • उदाहरण: अगर सूची 23 मार्च को जारी हुई, तो अंतिम तारीख लगभग 7 अप्रैल होगी
ध्यान दें: समय सीमा खत्म होने के बाद आपकी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

🛑 Step 3: कहां करें अपील?

चुनाव आयोग ने 20 मार्च 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 19 Appellate Tribunal का गठन किया है।

  • हर Tribunal की अध्यक्षता एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कर रहे हैं
  • आपके जिले के लिए कौन सा Tribunal है, इसकी जानकारी DM ऑफिस में मिलेगी
  • आपको Tribunal जाने की जरूरत नहीं है

🛑 Step 4: अपील कैसे करें? (Online और Offline)

✔ Online तरीका (सबसे आसान)

  • वेबसाइट पर जाएं: https://ecinet.eci.gov.in
  • “Appeal” या “SIR Appellate Tribunal” सेक्शन चुनें
  • अपनी जानकारी भरें (नाम, EPIC नंबर, पता आदि)
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  • Submit करने के बाद receipt डाउनलोड करें

✔ Offline तरीका

  • DM / SDM / SDO ऑफिस जाएं
  • एक साधारण आवेदन पत्र जमा करें
  • ऑफिस आपके आवेदन को ऑनलाइन अपलोड कर देगा
  • receipt जरूर लें

🛑 Step 5: आवेदन पत्र कैसे लिखें?

आपको कोई जटिल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एक साधारण आवेदन पत्र भी मान्य होगा।

To  
The Appellate Tribunal for SIR  
(through DM/SDM/SDO)  
[District Name]  

Subject: Appeal against deletion of my name from voter list  

Sir,  
मेरा नाम: ____________  
EPIC नंबर: ____________  
पता: ____________  

मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि मैं एक योग्य मतदाता हूं।  

मैं भारतीय नागरिक हूं और इस पते पर रहता/रहती हूं।  

कृपया मेरा नाम पुनः सूची में शामिल करने का आदेश दें।  

Date: ______  
Signature: ______  
Mobile: ______  

🛑 Step 6: जरूरी दस्तावेज

  • पुराना Voter ID (अगर उपलब्ध हो)
  • Aadhaar कार्ड
  • PAN कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • Residence certificate
  • Caste certificate (यदि लागू हो)
  • पुराने आवेदन की कॉपी (अगर हो)

🛑 महत्वपूर्ण बातें

  • Tribunal का फैसला अंतिम होगा
  • यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत लागू की गई है
  • कुछ जिलों में Tribunal अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है
  • ऐसे में DM या SDM ऑफिस से जानकारी लें
सलाह: अगर कोई समस्या आती है, तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या जिला प्रशासन से संपर्क करें।

🛑 निष्कर्ष

SIR प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में बदलाव एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपका नाम गलती से हट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए अपील का पूरा सिस्टम तैयार किया है।

बस ध्यान रखें कि आप समय सीमा के अंदर सही दस्तावेजों के साथ अपील करें। इससे आपका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है और आप अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे।