मदरसेल शेयर्ड किडनी के लिए डीएनए परीक्षण अनिवार्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय
चेन्नई, तमिलनाडु। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि बच्चे को किडनी दान करने के लिए मातृत्व का प्रमाण देने हेतु डीएनए परीक्षण आवश्यक नहीं है। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल के एक मां-बेटे को राहत प्रदान की, जो चेन्नई में किडनी प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांटेशन) सर्जरी करवाने का इच्छुक थे। यह मामला तब सामने आया जब मां ने अपने बेटे को किडनी दान करने की इच्छा जताई। हालांकि, प्रत्यारोपण से पहले अस्पताल ने मां की मातृत्व की पुष्टि हेतु डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की। मां ने इस मांग को अनुचित बताया और न्यायालय का रुख किया। अदालत ने…
